भारत में फार्मेसी शिक्षा और व्यवसाय स्नातक स्तर तक पीसीआई द्वारा विनियमित किया जाता है, जो संसद द्वारा पारित फार्मेसी अधिनियम, 1948 के प्रावधानों द्वारा शासित एक वैधानिक निकाय है।
पीसीआई मुख्यालय फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया 1-300, तृतीय तल, टॉवर-I, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर, नई दिल्ली 110 029।